सिविल जज भर्ती इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को जारी किया नोटिस
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- November 19, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिविल जज परीक्षा के इंटरव्यू में न्यूनतम अंक निर्धारित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट और मध्यप्रदेश की राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस के एम जोसफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने यह नोटिस मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जारी किया जिसने ऐसे न्यूनतम अंक निर्धारित करने की चुनौती को ख़ारिज कर दिया था।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में माना था कि संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया को आयोजित करने का पाठ्यक्रम निर्धारित करना संवैधानिक रूप से बाध्य है।
शीर्ष न्यायालय में याचियों की ओर से अधिवक्ता का तर्क था कि न्यूनतम अंक निर्धारित करने की शर्त रमेश कुमार बनाम दिल्ली हाई कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित क़ानून के खिलाफ है।
यह तर्क भी दिया गया था कि जस्टिस शेट्टी आयोग की रिपोर्ट ने भी इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित न करने की अनुशंसा की थी जिसे आल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2002) में स्वीकार किया गया था।
याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट अपनी शक्ति के प्रयोग में पहले से बनाए गए नियमों से परे नहीं जा सकता है।